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विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने चरस और गांजा तस्करी के एक मामले में चरस तस्करी के आरोपी उदय सिंह पुत्र शेर सिंह, निवासी ग्राम बैरक चम्पावत को दस साल की सजा व एक लाख रुपये के अर्थदंड और गांजा तस्करी के आरोपी सुंदर सिंह पुत्र धनपत सिंह, निवासी देवीधूरा पाटी जिला चम्पावत को तीन साल की सजा व पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
चरस और गांजा तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 25 दिसंबर 2018 को लमगड़ा पुलिस की ओर से क्षेत्र यातायात चेकिंग अभियान के दौरान वाहन संख्या यूके 04 टीए 9861 को रोका गया। जिसमें सवार उदय सिंह के कब्जे 1.10 किलो चरस व दूसरे व्यक्ति के कब्जे से 2.821 किलो गांजा बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर चरस और गांजे को सील कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया।
मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला-
विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गहावों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपियों को दस और तीन साल की सजा डेढ़ लाख के जुर्माने से दंडित किया।
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