जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अवैध रूप से हथियार के रखने एक मामले सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोष मुक्त किया। अभियुक्त इकरार अहमद उप्र के रामपुर जिले के नौगांव सेहजादनगर के नौगांव का रहने वाला है।
अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
अभियुक्त के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि 27 मार्च 2019 को लमगड़ा पुलिस ने चायखान के पास यातायात चेकिंग के दौरान एक संग्दिध व्यक्ति दिखाई दिया। पूछताछ व तलाशी लेने पर उसके कब्जे से अवैध रूप एक धारधार हथियार बरामद हुआ। मौके पुलिस ने हथियार को सीज कर अभियुक्त के खिलाफ आयुद्ध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा। मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से न्यायालय में तीन गवाह पेश किये गये। निम्न न्यायालय आयुद्ध अधिनियम के एक साल कारावास समेत एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियुक्त ने अदालत में दायर की अपील
निम्न अदालत की फैसले को चुनौती देते हुए अभियुक्त ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त किया।