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विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने लैंगिंग अपराध और नाबालिग से दुराचार के एक मामले में अभियुक्त मलकित सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, ग्राम उदेती जिला बदायू उत्तर-प्रदेश की जमानत याचिका खारिज की।
लैंगिंग अपराध और नाबालिग से दुराचार मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि वादी मुकदमा जीवन चंद्र निवासी दन्या जिला अल्मोड़ा ने 30 जुलाई 2021 को अपनी नाबालिग बहन की गुमशुदगी की शिकायत दन्या थाने में की थी। नाबालिग युवती की ढूंढ खोज के लिए पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को नाबालिग युवती को हल्द्वानी से बरामद कर लिया। जिसके बाद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका की दाखिल-
अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जमानत का अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की।
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