September 22, 2023

Khabribox

Aawaj Aap Ki

अल्मोड़ा: हत्या मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका हुई खारिज

जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त दयाकिशन खोलिया पुत्र हरी किशन खोलिया, निवासी समल्टी जिला अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज की।

हत्या मामले में हुई थी गिरफ्तारी-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 25 अप्रैल 2021 को थाना लमगड़ा जिला अल्मोड़ा में मृतक के भाई महेश लाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया गया था कि उसका छोटा भाई गिरीश लाल अपने तीन साथियों के साथ दो साल पूर्व में एक मारपीट मामले में आठ अप्रैल को कोर्ट में गवाही देने के लिए नैनीताल गया था। तब से गिरीश वापस घर नहीं लौटा। दूसरे दिन पुलिस को गिरीश लाल का शव रामगढ़ ब्लॉक के ग्राम दनकन्या के पास जंगल में फेंका मिला। इसके बाद मृतक के थाना लमगड़ा में हत्या की एक शिकायत दर्ज की। इस मामले में विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तों को जेल भेजा।

अभियुक्त ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका की दाखिल-

अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायायल ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की।

error: Content is protected !!