अल्मोड़ा: न्यायालय ने निर्माण निगम अल्मोड़ा को 1.47 लाख रुपये अदा करने के दिए आदेश

सिविल जज सिनियर डिवीजन की अदालत ने 1.47 लाख रुपये के एक मामले में प्रतिवादी प्रयोजना प्रबंधन यूपीआरएनएन राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड नियर बेस अस्पताल अल्मोड़ा को सात दिन के भीतर अदा करने के आदेश दिये है।

बिलों की धन राशि 2 लाख 18 हजार 588 रुपये वादि की ओर से प्रतिवादी संख्या को दी

याचिका के अनुसार वादी महेंद्र प्रताप सिंह जलाल मैसर्स उत्तराचंल बिल्डर्स लिंक रोड लोअर मालरोड अल्मोड़ा के नाम से राजकीय विभागों में ठेकेदारी का कार्य करता है। वादी ने साल 2011-12 से प्रतिवादी नंबर दो प्रयोजना प्रबंधन यूपीआरएनएन राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड अल्मोड़ा की ओर से प्रकाशित वैधानिक निविदा के अनुसार नव निर्मित मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य पूरा किया। जिसके भुगतान के बिल वादी की ओर से प्रतिवादी नंबर दो को भेजा गया। दो बिलों की धन राशि 2 लाख 18 हजार 588 रुपये वादि की ओर प्रतिवादी संख्या को दी गई।

सिविल जज सिनियर डिवीजन की अदालत वादी की दायर याचिका पर सुनाया फैसला

निर्माण कार्य वैधानिक स्वीकृति के अनुसार वादी की ओर किया गया था। धनराशि के भुगतान के लिए वादी ने मौखिक और लिखित रूप से प्रत्यावेदन विभाग को दिया गया। लेकिन मामले में वादी को उक्त धनराशि का भुगतान लंबे समय तक नहीं किया गया। जिस पर वादी अपने अधिवक्ता के माध्यम से विभाग को नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के बाद भी विभाग की ओर से धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। जिसके बाद वादी ने सिविज जज सिनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया।

सात दिनों के भीतर धनराशि अदा करने के दिए आदेश

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गहावों का परिसीलन कर न्यायालय ने विभाग को वादी को उक्त धनराशि सात दिनों के भीतर अदा करने के आदेश दिये।