अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को किया बरी

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई। अल्मोड़ा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्रीकांत पाण्डेय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में बीते बुधवार को फैसला सुनाया। जिसमें उन्होंने फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को बरी किया है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता बीपी पंत और पंकज बजेठा, धनंजय साह ने पैरवी की।

जानें क्या है मामला

जानकारी के अनुसार यह मामला 26 जुलाई 2023 का है। जब द्वाराहाट थाने में पीड़िता के पिता ने 12 वीं में पढ़ने वाली 17 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी अजय सैनी निवासी चिल्किया रामनगर को कोसी बैराज से गिरफ्तार किया और पीड़िता को बरामद किया। उस समय पीड़िता के 164 के बयान लिए गए और मेडिकल जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376, 363 और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।

अदालत का आदेश

जिसके बाद मामला न्यायालय में चला। न्यायालय ने छात्रा के बयानों में विरोधाभाष पाया। साथ ही जांच रिपोर्टों में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि यद्यपि उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में अभियोक्ता के विश्वसनीय बयानों के आधार पर भी दोषसिद्ध किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान मामले में अभियोक्ता विश्वसनीयता और सत्यवादिता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। जिस पर अभियुक्त को बरी किया है। साथ ही टिप्पणी की है कि महज आरोप लगाने से ही किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं।