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न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा रवि अरोड़ा की अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी कृष्णपाल वर्मा को दोषमुक्त कर बरी कर दिया है।
जानें पूरा मामला-
अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता भगवती पंत और धनंजय साह ने बताया कि आरोपी कृष्णपाल वर्मा निवासी वार्ड नंबर सात रामलीला ग्राउंड सितारगंज के विरुद्ध एक सहायक अध्यापिका ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 20 जून 2016 को जब वह अल्मोड़ा डायट में प्रशिक्षण ले रही थी तो आरोपी उसके साथ लगातार छेड़छाड़ करता था और जान से मारने की धमकी भी देता था। थाना कोतवाली अल्मोड़ा में आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354 , 354 ( ए ) और 506 में मुकदमा दर्ज हुआ था।
किया बरी-
मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत में हुई और अभियोजन द्वारा आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के परिसीलन कर कोर्ट ने अभियुक्त कृष्णपाल वर्मा को आरोप से दोषमुक्त कर बरी कर दिया।
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