अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। यहां जिले समेत राज्य भर में भूसे का संकट खड़ा हो गया है। इससे पशु पालक की परेशानी बढ़ गई है। जिसके बाद अब भूसे कमी को देखते हुए जिले में उत्पादित भूसे को राज्य से बाहर परिवहन और जलाने पर रोक लगा दी गई हैं।
आदेश जारी-
इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत भूसा को ईट भट्टा एवं अन्य उद्योगों में प्रयोग एवं इन उद्योगों को भूसा विक्रय पर आगामी 15 दिन तक रोक लगा दी गई हैं। वहीं जनपद में उत्पादित भूसे को राज्य से बाहर परिवहन पुराल जलाने पर भी रोक के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि यह आदेश जनपद अल्मोड़ा की सीमान्तर्गत 20 मई तक प्रभावी रहेगा। इसके लिए मजिस्ट्रेट की ओर से आदेश जारी कर दिए गए है।
उल्लघंन करने वालो पर होगी कार्रवाई-
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघंन करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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