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जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव नयन तिवारी ने बताया कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 देहरादून के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 लाभान्वित करने हेतु जनपद का भौतिक लक्ष्य 05 निर्धारित किया गया है।
इस योजना हेतु अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का हो-
जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव नयन तिवारी ने बताया कि इस योजना हेतु अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का हो व अभ्यर्थी की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 52800/- तथा शहरी क्षेत्र में 64920/- से अधिक न हो। वही अभ्यर्थी की उम्र 18 से 55 वर्ष तक हो व अभ्यर्थी जनपद का निवासी हो। अभ्यर्थी के नाम भूमि नगरीय/व्यवसायिक रूप से विकसित स्थल पर हो तथा अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किसी भी विभाग/बैंक का बकायेदार न हो।
2 अगस्त 2021 तक अनिवार्य रूप से करें जमा-
जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव नयन तिवारी ने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खतौनी खसरा, आधार कार्ड तथा दो फोटो सहित दिनाॅंक 02 अगस्त, 2021 तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 कमरा न0 411 विकास भवन अल्मोड़ा में जमा करें। जिसके बाद इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों में विचार करना सम्भव नहीं होगा।
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