जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने मारपीट व मौत के एक मामले में तीन अभियुक्तों की द्वितीय जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिसमें आरोपी पूरन चंद्र पांडे, शिव दत्त पांडे, बसंत बल्लभ पांडे और हरीश चंद्र पांडे निवासी आरासलपड़ तहसील भनोली अल्मोड़ा के रहने वाले हैं।
आरासलपड़ के ग्रामीणों द्वारा हुई मारपीट में युवक की हुई थी मौत-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 29 अप्रैल 2021 को वादी मुकदमा गोविंद जोशी ने थाना दन्या में एक लिखित तहरीर थी। जिसमें उनके भाई भुवन के साथ आरासलपड़ के ग्रामीणों द्वारा मारपीट की गई, जिसके बाद युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।
यह मामला सोशल मीडिया में भी हुआ वायरल-
जिसके बाद से यह मामला तेजी से सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ था, जो काफी दिनों तक खुब चर्चाओं में रहा । जिसमें ग्रामीणों द्वारा दो युवकों की पिटाई का एक विडियो सामने आया। जिसके आधार पर पुलिस ने विवेचना के दौरान मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में द्वितीय जमानत याचिका की दाखिल-
अभियुक्तों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में द्वितीय जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने चारो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की।