अल्मोड़ा: तंबाकू उत्पादों को नियमों के विरुद्ध बेचने वालों की खैर नहीं, उड़न दस्ता टीम ने चलाया अभियान

अल्मोड़ा: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उड़न दस्ता की टीम का अभियान तेज होने लगा है। टीम ने मुख्यालय की बाजार में अभियान चलाकर व्यापारियों को कोटपा अधिनियम की जानकारी दी। लोगों से सार्वजनिक स्थानों में तंबाकू का सेवन न करने की अपील की। वहीं नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद क्रय और विक्रय करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

टीम ने थाना बाजार, कचहरी बाजार, लाला बाजार, मिलन चौक होते हुए जीजीआइसी स्कूल तक लोगों को जागरूक किया

  स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की टीम ने बाजाली सेवा संस्थान देहरादून के साथ मिलकर सोमवार को मुख्यालय में अभियान चलाया। टीम ने थाना बाजार, कचहरी बाजार, लाला बाजार, मिलन चौक होते हुए जीजीआइसी स्कूल तक लोगों को जागरूक किया। टीम ने लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव की जानकारी दी। सभी तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को धारा – 5 के तहत तंबाकू उत्पादों को प्रदर्शित नहीं करने, प्रचार न किए जाने, धारा- 6 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू न बेचने आदि की जानकारी दी।

विरुद्ध कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी

टीम सदस्यों ने कहा कि नाबालिगों को तंबाकू बेचते पाए जाने पर व्यापारियों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। रेस्टोरेंट, अस्पताल, टैक्सी स्टैंड, बाजार आदि सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान, थूने, तंबाकू का सेवन करने पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।

ये रहे उपस्थित

इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष सुशील साह, टीम में स्वास्थ्य विभाग के भगवत मनराल, सुचिता भट्ट, बालाजी सेवा संस्थान से नेपाल सिंह, व्यापार मंडल उपाध्यक्ष, प्रतेश पांडे, कोषाध्यक्ष कार्तिक शाह, उपसचिव राहुल बिष्ट, शिक्षा विभाग के गोपाल सिंह मेहता आदि मौजूद रहे।