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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर त्रिचा रावत ने अवगत कराया है कि जनपद बागेश्वर के विभिन्न तहसीलों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर नगर व तहसील विधिक सेवा समिति, हेतु 90 पैरा लीगल वाॅलन्टियर का चयन किया जा रहा है। उन्होने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हाईस्कूल उत्तीर्ण व्यक्तियों से जो कि जिला बागेश्वर के स्थाई निवासी हो तथा जो इस प्राधिकरण के साथ मिलकर निःस्वार्थ भाव से समाज के कमजोर वर्गो, गरीबों, पिछडे व महिलाओं आदि तक निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने हेतु अपना योगदान देना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
यह लोग कर सकते हैं आवेदन-
पैरा लीगल वाॅलन्टियर के चयन के संबंध में स्पष्ट किया हैं कि यह पूर्णतया एक स्वैच्छिक कार्य है और किसी प्रकार की शासकीय सेवा नहीं है, जिसके लिए कोई वेतन, पारिश्रमिक या मजदूरी देय नही है। पैरा लीगल वाॅलन्टियर को किये गये प्रतिदिन विधिक कार्यो के लिए रू0 500/प्रतिदिन मानदेय देय होगा। पैरा लीगल वाॅलन्टियर का चयन समूहों जैसे षिक्षक/सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी तथा वरिश्ठ नागरिक, एमएस0डब्ल्यू0 के छात्र व शिक्षक, आंगनबाडी कार्यकत्री, डाॅक्टर/फिजीशियन विद्यार्थी तथा अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण से पूर्व विधि के विद्यार्थी, गैर राजनैतिक एन0जी0ओ0 तथा क्लबों के सदस्य महिला समूह, मैत्री संघ तथा स्वंय सहायता समूहों के सदस्य व विद्यार्थी तथा अन्य कोई व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति, चयन हेतु उचित समझे से किया जायेगा। चयन समिति द्वारा लिए गयें साक्षात्कार के उपरान्त चयनित पैरा लीगल वाॅलन्टियर (च्स्ट) को प्राधिकरण की ओर से प्रषिक्षण दिया जायेगा, जिसे पूर्ण करना व सफल होना आवश्यक है।
31 अगस्त, 2021 की सांय 05ः00 बजे तक यहां कर सकते हैं आवेदन-
उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियां दिनांक 31 अगस्त, 2021 की सांय 05ः00 बजे तक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते है।
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