बागेश्वर : हत्या के आरोप में अदालत ने आरोपी को दस वर्ष का कठोर करावास साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सिर पर गंभीर चोट आने से मौके पर हुई थी मौत
मामला 30 अप्रैल 2021 का है। आरोपी अनिल कुमार पुत्र शंकर राम निवासी रीमा ने राजेंद्र प्रसाद को उसी के घर की दीवार पर धक्का दे दिया। जिससे राजेंद्र के सिर पर गंभीर चोट लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी कमला देवी ने यह सब अपने घर की छत से होते हुए देखा।
सात गवाह पेश किए गए
घटना के बाद मृतक की पत्नी ने आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ तहरीर दी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष, मृतक की पत्नी समेत सात गवाह के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।