SBI के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 30 जून तक करा लें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक, ऐसा न करने से पैन कार्ड हो जाएगा इनएक़्टिव

देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते आम जनता को आर्थिक रूप से भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। वही एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए ट्वीट कर जानकारी दी है।

आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून-

आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून कर दी गई है। यह फैसला लोगों के लिए राहत की बात है। हालाँकि, दोनों दस्तावेजों को लिंक करने के लिए अब केवल एक महीने से भी कम समय बचा है।जिसे 30 जून तक लिंक करना अनिवार्य है।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है अनिवार्य-

एसबीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। इसके बावजूद भी पैन और आधार 30 जून तक लिंक नहीं होता है तो फिर पैन इनएक़्टिव हो जाएगा और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में परेशानी होगी।

बैंक अंकाउट हो सकता है सस्पेंड-

एसबीआई ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सभी ग्राहक 30 जून 2021 तक अपना केवाईसी (KYC) करवा लें, अन्यथा ऐसे ग्राहकों का बैंक अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे घर बैठे इस KYC की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।

30 जून के बाद देना होगा जुर्माना-

यदि उपयोगकर्ता ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उनका पैन कार्ड निष्क्रिय भी कर दिया जाएगा।