बागेश्वर: अभद्रता व जान से मारने की धमकी देने के दोनों आरोपियों को एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने गालीगलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के दो दोषियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। उन्हें दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जानें पूरा मामला- मामला पांच अक्तूबर 2021 का है।…