अल्मोड़ा: चरस तस्करी मामले में दो आरोपियों को दस-दस साल का कठोर करावास की सजा, न्यायालय ने 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से भी किया दंडित
चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी संतोष कुमार उर्फ संजय पुत्र भुवन चंद्र और आरोपी हिम्मत बिष्ट उर्फ हेमू पुत्र दिवान सिंह बिष्ट, को दस-दस साल का कठोर कारावास व 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। दोनों तस्करों के…