धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: युवाओं और पूर्व सैनिकों के लिए खुले पिटारे, 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक का आयोजन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहली बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
बैठक की शुरुआत में मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर भेजे गए शुभकामना संदेश को पढ़कर सुनाया।
युवाओं और पूर्व सैनिकों को बड़ी सौगात
सरकार ने स्वरोजगार की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ‘उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना’ और ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ में पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% कोटा आरक्षित कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा। वहीं, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है कि सिपाही और उपनिरीक्षक (PAC, अग्निशमन सहित) पदों के लिए आयु सीमा में छूट के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर दिया जाएगा।
1. मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं वीर उद्यमी योजना (पूर्व सैनिकों/अग्निवीरों हेतु)
सरकार ने स्वरोजगार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना’ और ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ में 10% लक्ष्य पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिया है। साथ ही इन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा।
2. कार्मिक विभाग (पुलिस भर्ती में छूट)
पुलिस, PAC, अग्निशमन और प्लाटून कमांडर जैसे पदों के लिए सिपाही और उपनिरीक्षक भर्ती की नियमावली में संशोधन किया गया है। आयु सीमा में छूट मिलने के बाद अब अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा।
3. लोक निर्माण विभाग (PWD)
विभाग में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक के कंसल्टेंसी (परामर्श) प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
4. न्याय विभाग (सॉफ्ट लोन)
न्याय विभाग के कर्मचारियों के कल्याण के लिए अब उन्हें 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन (बेहद कम ब्याज दर पर) उपलब्ध कराया जाएगा।
5. गृह विभाग (नई नियमावली)
राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2025 में नई नियमावली लागू करने की अनुमति प्रदान की गई है।
6. गृह विभाग – होमगार्ड
उत्तराखंड होमगार्ड्स के लिए एक नई और समर्पित नियमावली तैयार की गई है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली और सुविधाओं में सुधार होगा।
7. गृह विभाग – प्रशिक्षण (BNS)
देश में लागू हुई ‘भारतीय न्याय संहिता’ के अनुसार पुलिस और संबंधित अमले को प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
8. वन विभाग (पदोन्नति नियम)
वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पद के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया है। इसे अब कार्मिक विभाग के मानकों के समान बना दिया गया है।
9. ऊर्जा विभाग (सब्सिडी)
बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। यह लाभ अब 31 मार्च 2025 तक ही मान्य रहेगा।
10. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुल 2.2 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
11. अनाज खरीद नीति
किसानों के हित में निर्णय लेते हुए गेहूं और धान की खरीद पर केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले मंडी शुल्क के बराबर ही शुल्क अब राज्य सरकार भी देगी।
12. नियोजन विभाग (सेतु आयोग)
नियोजन विभाग के अंतर्गत सेतु आयोग के तहत एक विशेष पहल “टच” (TOUCH) को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई है।
13. माध्यमिक शिक्षा विभाग
प्रदेश के एडेड (सहायता प्राप्त) स्कूलों की वर्तमान स्थिति और सुधारों के अध्ययन के लिए एक उप-समिति (Sub-committee) गठित करने का निर्णय लिया गया है।
14. उच्च शिक्षा विभाग
बैठक में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम से संबंधित प्रस्तुति दी गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
15. विधानसभा सत्र
कैबिनेट ने पंचम विधानसभा सत्र के आह्वान (बुलाने) के प्रस्ताव को अपनी औपचारिक स्वीकृति दे दी है।
16. प्रधानमंत्री का शुभकामना संदेश
औपचारिक प्रस्तावों के साथ, कैबिनेट ने सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश को साझा किया और उस पर चर्चा की