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द्वाराहाट में बमनरेगा कर्मी नारायण रावत की सेवा समाप्त के आदेशों के बाद बुधवार को हाईकोई ने मनरेगा कर्मी को अंतरिम राहत दी है । साथ ही 17 जून के आदेश को यथावत रखने का निर्णय दिया है। वही हाईकोर्ट के न्यायधीस मनोज तिवारी की एकल बैंच में मनरेगा कर्मी को अगली सुनवाई तक कार्य करने एवं वेतन देने के आदेश भी दिये हैं। जिस पर नारायण रावत ने इसके लिए माननीय हाईकोर्ट सहित सभी सहयोगियों का आभार जताया है।
यह था मामला-
नारायण रावत की सेवा अज्ञात शिकायती पत्र, सीएचसी में बदसलूकी आदि मामलों को लेकर जांच के उपरांत समाप्त कर दी गयी थी। जिसके बाद उन्होंने लगभग एक माह तक आंदोलन किया था। जिसमें कोई समाधान नहीं निकलने पर नारायण रावत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट में सेवा बहाली को लेकर वाद दायर किया था।
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