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बहुत से दंपति ऐसे होते हैं जो बच्चों को गोद लेते हैं, जिसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। जिसके बाद बच्चों को गोद लिया जाता है। जिसमें अब सरकार ने बच्चा गोद लेने के नियमों में नया प्रावधान जोड़ दिया है।
भारतीय राजनयिक मिशन को उपलब्ध करानी होगी अपनी यह सूचना-
अब बच्चा गोद लेने के 2 साल के भीतर जो अभिभावक विदेश जा रहे हो उन्हें अपने आने-जाने के संबंध में पूरी सूचना कम से कम दो हफ़्ते पहले भारतीय राजनयिक मिशन को देनी अनिवार्य है। जिसमें यह सूचना लिखित तौर पर दी जाएगी। जिसमें अभिभावक को अपना पूरा संपर्क विवरण भी लिखना होगा। इस सूचना में उन्हें अपना पूरा नाम, नयी जगह का पता, फोन नंबर आदि देना होगा।
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