टेलीविजन नेटवर्क के नियमों में भी संशोधन करते हुए बदलाव किए गए हैं। केंद्र ने टेलीविजन चैनलों की ओर से प्रसारित की जाने वाली चैनलों के संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन करते हुए बदलाव किए है। जिसके संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 को गुरुवार को एक आधिकारिक गजट (परिपत्र) में प्रकाशित करके उसे अधिसूचित किया।
शिकायतों के निस्तारण के लिए कराई जाएगी त्रिस्तरीय वैधानिक तंत्र मुहैया-
जिसमें अब केबल नेटवर्क के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए त्रिस्तरीय वैधानिक तंत्र मुहैया कराने के लिए यह संशोधन किया गया है। जिससे लोगों को लाभ होगा।
चैनलों पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम से परेशानी होने पर दर्शक उस संबंध में कर सकता है प्रसारक से लिखित शिकायत-
जिसके बाद दर्शकों को चैनलों पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम से परेशानी होने पर उस संबंध में प्रसारक से लिखित शिकायत कर सकता है। जिसमें नियमों के अनुसार शिकायत किए जाने के 24 घंटों के भीतर प्रसारक को शिकायतकर्ता को सूचित करना होगा कि उसकी शिकायत प्राप्त हो गई है। ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रसारक को उसका निपटारा करना होगा और शिकायतकर्ता को अपना निर्णय बताना होगा। वही शिकायत प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा और उसके बादप्रसारक और शिकायतकर्ता को इसकी सूचना देगा। जिससे शिकायतों को कानूनी तरीके से निपटाए जाने के लिए यह कदम उठाए गए हैं।