नैनीताल: माल रोड पर हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश लागू, नियम तोड़ने पर होगी यह सख्त कार्रवाई

नैनीताल: नैनीताल में हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन और सरोवर नगरी की यातायात व्यवस्था को शांत, सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है।

आदेश जारी

इसके तहत तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे माल रोड क्षेत्र में वाहनों के हॉर्न प्रयोग पर 1 अगस्त से पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। पहली अगस्त से आदेश लागू होते ही पहले चरण में फिलहाल परिवहन विभाग की टीमें वाहन चालकों को जागरूक करने में जुटी रही। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने मालरोड को नो हॉर्न जोन घोषित किया है।

​होगी सख्त कार्रवाई

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ उत्तराखंड मोटरयान नियमावली एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत चालान व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एनके आर्या ने बताया कि फिलहाल लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगले चरण में चालानी कार्रवाई की जाएगी।