March 28, 2024

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने नगरपालिका क्षेत्र के सभी पार्किंग ठेकों पर लगाई रोक

नैनीताल हाईकोर्ट ने नगरपालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंगों का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। आज सुनवाई के बाद न्यायमुर्ति सरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने नगर पालिका द्वारा पुराने ठेकेदारों को दिए गए ठेके के आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें लेक ब्रिज, बारापथर ,अंडा मार्केट व बीडी पांडे की पार्किंग शामिल है।

कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा

कोर्ट ने नगरपालिका, ठेकेदार नरदेव, ठेकेदार सचिन कुमार और ठेकेदार उमेश मिश्रा से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह आदेश डीएसए पार्किंग पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि उनको कमर्सिअल कोर्ट आफ देहरादून से स्टे मिला हुआ है। जिसकी अपील हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है।

नियमावली पेश करने को कहा गया

पिछली तिथि को कोर्ट ने नगर पालिका से पूछा था कि कौन से नियमों के तहत ठेका दुबारा से बिना टेंडर निकाले उन्हीं ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर दिया जाए, किन किन आर्थिक विशेषज्ञों की सहमति से 20 प्रतिशत बढ़ाया ? नियमावली पेस करें। जिसे आज नगरपालिका पेश नहीं कर पाई।

20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर की सुनवाई

मामले के अनुसार अमरोहा यूपी निवासी अजय कुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि नगरपालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका मनमानी से 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को दे दिया है जो नियमों के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर टेंडर प्रक्रिया में प्रतिभाग करते है। जिसका सीधा फायदा सरकार को होता आया है।

याचिका में ठेका शीघ्र निरस्त करने की मांग,1 लाख वसूला जाए

याचिका में कहा गया कि यह उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है जो इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं। नगर पालिका बोर्ड ने 25 मार्च 2022 को बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को ही पार्किंगों को दी जाय। याचिका में 25 मार्च के आदेश पर रोक लगाने के साथ टेंडर प्रक्रिया करने की मांग की है। याचिका में यह भी मांग की है कि ठेका शीघ्र निरस्त किया जाय और 1अप्रैल से एक लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनसे वसूला जाय।

पक्षकार बनाया गया

याचिका में नगर पालिका, बीडी पांडे पार्किंग के ठेकेदार नरदेव शर्मा, फ्लैट्स मैदान पार्किंग के संचालक सचिन कुमार, लेक ब्रिज चुंगी के ठेकेदार उमेश मिश्रा को पक्षकार बनाया है।