नैनीताल: हाईकोर्ट ने देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त पर लगाई रोक

नैनीताल:  हाईकोर्ट ने देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने चायबगान की भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी

कोर्ट ने चायबगान की भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार, कमिश्नर गढ़वाल डीएम देहरादून को 11 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपीन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।

क्या थी याचिका

देहरादून के विकेश सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर कर सरकार में निहित जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया है। जनहित याचिका में कहा गया है, कि राजा चंद्र बहादुर सिंह की जमीन जो सरप्लस लैंड है। उसे 1960 में सरकार में निहित करा जाना था। लेकिन लाड़पुर, नथनपुर, रायपुर समेत अन्य जमीन को भूमाफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है। याचिका में कहा गया कि करीब 350 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाए।