अल्मोड़ा जिले के दन्या के बहुचर्चित भुवन जोशी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने 5 आरोपियों नर सिंह, दिवान सिंह, महेश पांडे, हरीश पांडे, दया किशन पांडे की जमानत याचिका खारिज की। इससे इन पांचों ने निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है।
दन्या मामले की जांच तकनीकी ज्ञान में दक्ष पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए-
इसी के साथ कोर्ट ने एसएसपी अल्मोड़ा को दन्यां थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। जिसमें यह भी कहा गया है कि दन्या में इस घटना की पूरी जांच तकनीकी ज्ञान में दक्ष पुलिस अधिकारी द्वारा कराई जाए।
28 अप्रैल 2021 को दन्या में युवक की गाँव वालों ने की थी जमकर पिटाई-
अल्मोड़ा के दन्या आरासलपड़ गांव में 28 अप्रैल 2021 को भुवन जोशी और उसके एक दोस्त की गाँव वालों ने जमकर पिटाई की थी। जिसके बाद भुवन जोशी की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। यह मामला सोशल मीडिया में भी काफी चर्चाओं में रहा था। जिसका विडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें गाँव वालों द्वारा दो युवकों को बेरहमी से पीटा जा रहा था। जिसके बाद पुलिस ने विडियो के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया था।
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