March 29, 2024

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अब बैंक के डूबने पर जमाकर्ता को मिलेंगे 5 लाख रूपये -पीएम मोदी

रविवार को पीएम मोदी ने  देश के बैंकिंग क्षेत्र में जमाकर्ताओं के विश्वास को बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि बैंकों के डूबने की स्थिति में जमाकर्ताओं को समयबद्ध तरीके से अपना पैसा वापस पाने के लिए सरकार ने कानून में बदलाव किया है।

अब बैंक डूबने पर जमाकर्ताओं को मिलेंगे 5 लाख रुपये

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डूबने वाले बैंकों के जमाकर्ताओं को मिलने वाली राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है, जिसमें 98 प्रतिशत खाताधारक शामिल हैं। अब बैंक के डूबने की स्थिति में ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

जमाकर्ताओं को उनकी राशि के प्रतीकात्मक चेक वितरित

प्रधानमंत्री आज विज्ञान भवन में “डिपॉजिटर्स फर्स्टः गांरटीड टाइम-बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेन्ट अप टू फाइव लाख रूपी” (जमाकर्ता प्रथमः पांच लाख रुपये तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी) विषयक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने डूबे चुके बैंकों के जमाकर्ताओं को बर्षों से फंसी उनकी राशि के प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए।

एक दौर में जमाकर्ताओं को अपने ही पैसे के लिए कठिनाई उठानी पड़ती थी

प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकों के डूबने के मामले में जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब जमाकर्ताओं को बैंकों से अपना पैसा वापस पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आज देश के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें जमाकर्ता पहले की भावना को सबसे पहले रखना, इसे और सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में एक लाख से ज्यादा जमाकर्ता को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा वापस मिला है। ये राशि 1300 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है।

बैंकों को बचाना है, तो जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करनी होगी

प्रधानमंत्री ने जमाकर्ताओं को सुरक्षा देने के कदमों के संबंध में कहा कि यदि बैंकों को बचाना है, तो जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। सरकार ने बैंकों को बचाया और जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने कहा कि कानून में संसोधन करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। पहले जहां पैसा वापसी की कोई समयसीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानि 3 महीने के भीतर अऩिवार्य किया है। यानि बैंक डूबने की स्थिति में भी, 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है। और बैंकों की समृद्धि के लिए जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है। हमें बैंक बचाने हैं तो जमाकर्ताओं को सुरक्षा देनी ही होगी।