अल्मोड़ा: दो चरस तस्करों को दस-दस साल के कठोर करावास की सजा
विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी संतोष कुमार उर्फ संजय पुत्र भुवन चंद्र और आरोपी हिम्मत बिष्ट उर्फ हेमू पुत्र दिवान सिंह बिष्ट, को दस-दस साल का कठोर कारावास व 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। जाने पूरा मामला-…