देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए यह आदेश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आवारा कुत्ते के काटने के बाद रैबीज से होने वाली मौत की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लिया था। जिसमें जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस मामले पर पहली सुनवाई की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाने के लिए कहा है। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम नगर निगम तत्काल डॉग शेल्टर होम बनाएं और कुत्तों को पकड़ कर वहां रखना शुरू करें। शुरू में 5 हजार कुत्तों के हिसाब से शेल्टर होम बने। धीरे-धीरे शेल्टर होम की संख्या और क्षमता को बढ़ाया जाए। किसी भी हाल में कुत्तों को वापस न छोड़ा जाए। कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को इस कार्रवाई में बाधा डालने की इजाजत न दी जाए। कोर्ट ने सभी नगर निगमों को 6 सप्ताह में अपनी कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है।
करें कार्रवाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब समय आ गया है कि सख्त कदम उठाए जाएं।’ कोर्ट ने कहा कि हर इलाके, गली और सड़क को आवारा कुत्तों से मुक्त करना जरूरी है। नगर निगम और दूसरी सरकारी संस्थाएं बिना नियमों की परवाह किए कार्रवाई शुरू करें। सबसे पहले शहर और बाहरी क्षेत्रों के उन इलाकों में कुत्तों को पकड़ा जाए जहां हाल के दिनों में कुत्ता काटने की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं।