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केंद्र सरकार ने पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के बाद खरीदी गयी नई गाड़ी पर रोड टैक्स में कटौती का ऐलान किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्यों में पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में देने पर नई गाड़ी की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।
यह है स्क्रैप पॉलिसी
स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा।कमर्शियल गाड़ी जहां 15 साल बाद कबाड़ घोषित हो सकेगी वहीं निजी गाड़ी के लिए यह समय 20 साल निर्धारित किया गया है। वाहन मालिकों को तय समय बाद गाड़ी को ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा।
पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को प्रेरित करने के लिए बनाई प्रणाली
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि गाड़ी कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है। कबाड़ के लिए वाहन जमा कराने पर मिले प्रमाणपत्र के आधार पर वाहन मालिकों को यह छूट दी जाएगी। यह रियायत गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 25 फीसदी तक और परिवहन वाहनों के मामले में 15 फीसदी तक है। यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी। सरकार का दावा है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से वाहन मालिकों का न केवल आर्थिक नुकसान कम होगा साथ ही साथ उनके जीवन की सुरक्षा हो सकेगी।इस प्रणाली से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।
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