March 29, 2024

Khabribox

Aawaj Aap Ki

4 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सफर में दो पहिया वाहन की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से होनी चाहिए कम, जानें और क्या बदलाव हुए नियमों में

सड़क परिवहन मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि चार साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सफर के दौरान 40 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से दोपहिया वाहन चलाना यातायात नियम का उल्लंघन माना जाएगा।इसके साथ ही प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि दोपहिया वाहन में सफर के दौरान नौ महीने से चार साल तक के बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाया जाए।

सेफ्टी हार्नेस का करना होगा इस्तेमाल

मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में नवीनतम बदलाव का अनुपालन करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिस मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र का बच्चा सवार हो, उसके ड्राइवर को बच्चे को ड्राइवर से जोड़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना होगा।इसके जरिए बाइक पर सफर कर रहा बच्चा को एक स्ट्रैप के बच्चे से चिपक जाता है। इसमें एक शोल्डर लूप होगा जिसे गाड़ी का चालक पहनेगा। ड्राफ्ट नोटिफिकेश ने कहा कि इस तरह से सेफ्टी हार्नेस के जरिए बच्चे के शरीर का ऊपरी हिस्सा सेफ तरीके से ड्राइवर से चिपक जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि सेफ्टी हार्नेस कम वजन यानी लाइट वेट होना, एडजस्टेबल, वाटरप्रूफ, टिकाऊ और तीस किलो तक का वजन उठा सके ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए।