उत्तराखंड: हत्या मामले में जीजा को आजीवन कारावास की सजा, जाने

अपर सत्र न्यायाधीश ने महिला की हत्या के मामले में जीजा को आजीवन कारावास और तथ्य छुपाने पर साले को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। 

हत्या मामले में सजा-

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिजा शंकर पांडेय ने बताया कि नंदपुरी बड़ी सिंचाई नहर में छह जून 2019 को एक महिला का जला हुआ शव मिला था। महिला की शिनाख्त जन्नत निकहत अंसारी पत्नी अंकित शर्मा निवासी भजनपुरा दिल्ली के रूप में हुई थी। शादी के पांच महीने में ही विवाद होने के चलते वह अपने मायके में रह रही थी। पुलिस ने इस मामले में धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिस पर 22 जून 2019 को पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए जन्नत के जीजा सोनू सैनी निवासी चोरपानी रामनगर और उसके साले गुड्डू उर्फ राहुल सैनी निवासी रफतपुरा अमरोहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

आजीवन करावास की सजा  –

गवाहों और सुबूतों के आधार पर कोर्ट ने जीजा सोनू सैनी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।