उत्तराखण्ड: नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त जिम ट्रेनर को 20 साल की कठोर कारावास की सजा, व 50 हजार के अर्थदंड से किया दंडित

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त जिम ट्रेनर को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

दुष्कर्म मामले में हुई थी गिरफ्तारी-

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी के अनुसार रामनगर क्षेत्र में टेड़ा निवासी सूरज बिष्ट जिम ट्रेनर था। 25 सितंबर 2018 को जिम में नौवीं की छात्रा ने भी अपना एडमिशन करवाया। इस बीच अभियुक्त ने छात्रा को डाइट चार्ट दैने के लिए अपने घर में बुलाया और 29 सितंबर 2018 को उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की सूचना पर मां ने दो अक्तूबर को जिम ट्रेनर के खिलाफ रामनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।