उत्तराखंड: हाथी कॉरिडोर सुरक्षा मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3000 पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने हाथी कॉरिडोर सुरक्षा मामले में अपना फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट का आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की पीठ ने इस मामले में बड़ा आदेश दिया है। दिए आदेश के मुताबिक हाईकोर्ट ने हाथी कॉरिडोर से गुजरने वाले एक प्रस्तावित हाईवे प्रोजेक्ट पर चिंता जताई है और पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने माना कि ये कॉरिडोर हाथियों की आवाजाही के लिए बेहद आवश्यक हैं और इन्हें किसी भी अवैध निर्माण से बचाया जाना चाहिए।

3000 से अधिक पेड़ों की कटाई प्रस्तावित

रिपोर्ट्स के मुताबिक देहरादून के भानियावाला से ऋषिकेश के बीच प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत मौजूदा दो लेन सड़क को चार लेन में बदलने की प्रक्रिया हो रही है। इसके लिए 3000 से अधिक पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। जिस पर यहां स्थानीय लोग ने इस कटाई का विरोध किया। साथ ही रोक लगाने के लिए प्रदर्शन भी किया था। बताया था कि पेड़ों की कटाई से इस संवेदनशील पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और हरे-भरे क्षेत्र की कमी से तापमान में वृद्धि होगी। यह इलाका घने वनों और जैव विविधता से भरपूर है। जिसमें साल (772), रोहिणी (1000), कंजू (880), अमलतास (143) समेत कई अन्य पेड़ मौजूद हैं। यहां बड़ी संख्या में हाथी व वन्य जीव भी रहते हैं। इसके अलावा, अदालत ने अधिकारियों को अगली सुनवाई तक किसी भी पेड़ को काटने से रोक लगाई है।