उत्तराखंड: उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब प्रदेश में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
कटेगा भारी चालान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क हादसों में पीछे बैठे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मौतों के आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग अब इस नियम का कड़ाई से पालन करवाने जा रहा है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने और नियमों का पालन न होने पर चालान काटने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, यह व्यवस्था पहले से ही कागजों में मौजूद थी, लेकिन इसका धरातल पर सख्ती से अनुपालन नहीं हो पा रहा था। अब समिति के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को इस पर पूरी मुस्तैदी से काम करने को कहा है।