उत्तरकाशी: अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी के दोषी व्यक्ति को तीन साल के सश्रम कारावास साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भुगतने पर व्यक्ति को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह है पूरा मामला
मामला मई 2019 का है। पीड़ित किशोरी के मामा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14 मई 2019 को ट्यूशन से घर आते समय चंद्र किशोर (50) निवासी बिहार ने उसकी भांजी से छेड़खानी की। दूसरे दिन भी उसकी भांजी को चंद्र किशोर उसी स्थान पर दिखा। जिसके बाद बच्ची ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद से अभियुक्त जमानत पर रिहा था।
पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया
अगस्त 2019 में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने शनिवार को तीन वर्ष के सश्रम कारावास साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर उसे दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।