उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने UKSSSC पेपर लीक करने के आरोपी व लखनऊ की आरएमएस कम्पनी के डायरेक्टर राजेश कुमार चौहान की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई की।
कोर्ट ने राजेश चौहान को शार्टटर्म पर दी जमानत
जिसमें इस मामले को सुनने के बाद वेकेशन जज न्यायमुर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने उन्हें अपनी पत्नी के इलाज कराने हेतु 7 दिन की शार्टटर्म जमानत दे दी है। राजेश चौहान ने उच्च न्यायलय में आज अपनी पत्नी के इलाज हेतु शार्ट टर्म जमानत दिए जाने को लेकर प्राथर्ना पत्र दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मानवता के आधार पर उन्हें पत्नी के इलाज हेतु शार्ट टर्म जमानत दी है। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका दिसम्बर में ही निरस्त कर दी थी।
पेपर लीक मामले में हुई थी गिरफ्तारी
दरअसल इस मामले के अनुसार राजेश चौहान पर आरोप है कि उन्होंने यूकेएसएसएससी जिसमे सचिवालय रक्षक व वीडियो भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाया था। एसटीएफ टीम ने उन्हें 27 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राजेश कुमार चौहान लखनऊ की आरएमएस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है और इसी प्रेस से उन्होंने पेपर लीक करवाया था। एसआईटी ने उन्हें अन्य आरोपियों के साथ आईपीसी की धारा 420, 467,468,471,409 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया।
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