उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर सामने आई।
हाईकोर्ट के आदेश
इन भर्ती प्रक्रिया पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही आयोग और राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।
की गई थी रद्द करने की मांग
दरअसल अगस्त 2021 में लोअर पीसीएस के पदों के लिए उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिसमें 12 दिसंबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा हुई और 22 अगस्त 2022 को मुख्य परीक्षा हुई थी। इसके बाद परिणाम घोषित हुआ। परिणाम की घोषणा के बाद 24 जुलाई से मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होना था। इसी बीच आयोग की ओर से दिव्यांग आरक्षण कोटे के 6 पदों को राज्य सरकार को वापस कर दिया गया। याचिका में इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने की मांग की गई।