उत्तराखंड: देहरादून के बहुचर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में दोषी पति को कोई राहत नहीं

देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में दोषी पति की नहीं जमानत-

हाई कोर्ट ने देहरादून के बहुचर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में दोषी इंजिनियर पति राजेश गुलाटी की तरफ से दायर अंतरिम जमानत प्रार्थरना पत्र सुनवाई की। जिसमें सरकार से दस दिन के भीतर अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश करने को कहा है। जिसमें अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।

अनुपमा गुलाटी हत्याकांड ने देहरादून ही नहीं देश को भी दहलाया था-

यह घटना  वर्ष 2010 में हुई, जिसने पूरे देहरादून ही नहीं देश को भी दहला दिया। इंजीनियर राजेश गुलाटी ने बेरहमी से अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या की दी। उसने घर में ही इलेक्ट्रिक आरी से शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। जिसके बाद उसने इन्हें बड़े फ्रीजर में डाला और धीरे-धीरे कर शव के टुकड़े जंगल में फेंकता गया। दिल दहला देने वाली यह घटना कैंट कोतवाली क्षेत्र में 11 दिसंबर 2010 को सामने आई थी।

1999 में दोनों ने की थी लव मैरिज-

राजेश ने अनुपमा से 10 फरवरी 1999 को लव मैरिज की थी। दोनों के बीच 1992 से अफेयर चल रहा था। शादी के बाद वर्ष 2000 में राजेश, अनुपमा को लेकर यूएस चला गया। वहां जून 2006 में उन्हें जुड़वा बच्चे सिद्धार्थ और सोनाक्षी हुए। वर्ष 2008 में दोनों दिल्ली आ गए। इसके बाद राजेश परिवार समेत देहरादून आ गया।