कार्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ प्रभाग, लैंसडौन पाखरो रेंज के वन क्षेत्राधिकारी को पेड़ों के अवैध कटान के मामले में निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में वन संरक्षक शिवालिक वृत्त के कार्यालय में रहेंगे संबद्ध
जानकारी के मुताबिक पाखरो रेंज के वन क्षेत्राधिकारी बृज बिहारी शर्मा पर पाखरो वन सफारी परियोजना में निर्धारित से अधिक पेड़ कटवाने के आरोप लगे हैं। साथ ही अनाधिकृत रूप से उप प्रभागीय वनाधिकारी के पदनाम का प्रयोग करने और वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति लिए बिना वन क्षेत्र में कार्य कराए जाने में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव एसएस संधू ने 18 अक्तूबर को वन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे।अधिकारियों को जांच कर 24 अक्तूबर तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। इसी आधार पर वन मुख्यालय से पाखरो रेंजर के निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार निलंबन की अवधि में रेंजर को जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश, वेतन की धनराशि के बराबर देय होगी। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता भी अनुमन्य होगा। निलंबन अवधि में बृज बिहारी शर्मा वन संरक्षक शिवालिक वृत्त के कार्यालय में संबद्ध रहेंगे।