अल्मोड़ा: धोखाधड़ी और गबन के मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका हुई खारिज 

विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने धोखाधड़ी और गबन के मामले में अभियुक्त प्रदीप कुमार अस्थाना, निवासी जौनपुर उत्तर-प्रदेश की जमानत याचिका खारिज की।

धोखाधड़ी और गबन मामले में हुई थी गिरफ्तारी-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि आरोपी के उपर धोखाधड़ी और गबन मामले में सोमेश्वर और चौखुटिया थाने में मुकदमा पंजीकृत था। उन्होंने बताया कि कैमुना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थानीय शाखा में हुए 37 लाख से अधिक रुपये का घोटाला हुआ था। लोगों की जमा रकम लेकर सोसायटी के जिम्मेदार लोग फरार हो गए थे।  मामले के मुख्य आरोपी प्रदीप कुमार अस्थाना और बागेश्वर डिविजन के एक अन्य असिस्टेंट  मैनेजर को गिरफ्तार किया गया था।

जमानत याचिका की खारिज

अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। इसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की।