जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने स्मैक तस्करी के एक मामले में आरोपी जिशान अली पुत्र मजहर अली निवासी बंसल गली जिला अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज की।
स्मैक तस्करी मामले में पुलिस ने की थी गिरफ्तारी-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 11 जून 2021 को अल्मोड़ा एसओजी टीम ने लोधिया बैरियर पर चेकिंग के दौरान आल्टो कार यूके 01-6550 में सवार टैक्सी चालक निहाल सिद्दीकी (24) पुत्र नदीम हुसैन निवासी अशोक होटल कारखाना बाजार अल्मोड़ा और जिशान अली (28) पुत्र नजर अली निवासी बंसल गली अल्मोड़ा के कब्जे से 20.80 ग्राम स्मैक बरामद की। मौके पुलिस ने स्मैक को सील कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा।
अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका की दाखिल-
जिसके बाद तस्करी के एक आरोपी जिशान अली ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जमानत का अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।
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