मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवदीय राउते की अदालत ने अभद्रता करने के मामले में डोबानौला नर सिंह बाड़ी अल्मोड़ा निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ अल्मोड़ा कोतवाली को जांच के आदेश दिये है।
जाने पूरा मामला-
अभियोगी के वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी तिवारी ने बताया कि 09 दिसंबर 2021 को अभियोगी आनंदी वर्मा पत्नी शंभू लाल वर्मा निवासी डोबानौला अल्मोड़ा अपने घर के पास खेत में गई थी। जिस पर खेत विद्युत पोल से काटा डालकर बिजली का तार नीचे की ओर जा रहा था,जहां आरोपी का घर है। अभियोगी के खेत में पड़ा बिजली का तार कटा फटा हुआ था। जिससे दुर्घटना होने की संभावना को लेकर मामले की शिकायत संबंधित विभाग को की गई। वही यह आरोप लगाया गया है कि व्यक्ति ने महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जिसके बाद महिला ने मामले की कोर्ट में शिकायत की।
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