अपर जिला मजिस्ट्रेट सी0एस0 मर्तोलिया ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान प्रचार-प्रसार हेतु राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा मुद्रित किये जाने वाले पैम्पलेटों, पोस्टर आदि के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अन्तर्गत पम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
यह होना चाहिए अनिवार्य-
उन्होंने राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित कोई भी पम्पलेट, पोस्टर, बैनर, हैण्ड बिल आदि किसी भी प्रेस में मुद्रित की जाती है तो उक्त नियम के अन्तर्गत अनुपालन करते हुए परिशिष्ट क एवं ख में वांछित सूचना भरते हुए मुद्रित किये जाने वाले समस्त पम्पलेट, पोस्टर, बैनर, हैण्ड बिल आदि की एक-एक प्रति उपजिला निर्वाचन कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि मुद्रित/प्रकाशित की जाने वाली सामग्री में मुद्रित करने वाले प्रेस का नाम एवं मुद्रित किये जाने वाली सामग्री की संख्या प्रिन्ट लाईन अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिए।
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