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कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा की अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटनाओं में परिचालक के परिजनों को इंश्योरेंस कंपनी को 14 लाख 95 हजार 500 अदा करने के आदेश दिये है।
मोटर दुर्घटना मामले में वाहन स्वामी कल्याण सिंह जंगपांगी, प्रबंधक दि ऑरियटल इंश्योरेंस कंपनी के विरद्ध परिवाद दाखिल किया
वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी पंत ने बताया कि प्रार्थिनी दया देवी, निवासी ग्राम बुंगा जमराडी जिला अल्मोड़ा ने एक परिवाद न्यायालय में मोटर दुर्घटना मामले में वाहन स्वामी कल्याण सिंह जंगपांगी, प्रबंधक दि ऑरियटल इंश्योरेंस कंपनी के विरद्ध परिवाद दाखिल किया। प्रार्थिनी के पति स्व. प्रकाश सिंह वाहन संख्या यूके 04 सीवी 0799 में मृत्यु से लगभग छह माह पूर्व बतौर ड्राइवर नियुक्त थे। 17 मई 2021 को हल्द्वानी वाहन में सब्जी लादकर मुनस्यारी को ले जा रहे थे। वाहन चकक्लोन धौलछीना के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था । जिसमे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले का विचारण कर्मचार प्रतिकर आयुक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला।
12 फीसद वार्षिक ब्याज की दर भुगतान करने के आदेश
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने विपछी बिना कंपनी को 14 लाख 95 हजार 500 रुपये परिवादी को अदा करने के आदेश दिये। साथ ही 12 फीसद वार्षिक ब्याज की दर भुगतान करने के आदेश दिये।
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