मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिंकी साहनी की अदालत ने नशे के हालत में महिला अस्पताल में हंगामा और अभद्रता के एक मामले में आरोपी हेम चंद्र, निवासी सोमेश्वर को चार दिन का साधारण कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
जाने पूरा मामला-
अभियोजन अधिकारी बिंदेश्वरी प्रसाद टम्टा ने बताया कि 19 जून 2021 को आरोपी हेम चंद्र पत्नी महिला अस्पताल अल्मोड़ा भर्ती थी। आरोपी ने उस समय अस्पताल में तैनात डॉक्टर के साथ ही अन्य स्टाफ के साथ अभद्रता की थी। जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
चार दिन का कारावास-
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को चार दिन का साधारण कारावास व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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