अल्मोड़ा: गांजा तस्करी मामले में दो अभियुक्तों की जमानत याचिका हुई खारिज


जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्तों पुष्पेंद्र कुमार और जोगेंद्र कुमार, निवासी मुरादाबाद उत्तर-प्रदेश की जमानत याचिका खारिज की।

गांजा तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 30 जून 2021 को नेल कमान तिराहा सल्ट के पास पुलिस की यातायात चेकिंग अभियान के दौरान वाहन संख्या यूके 07 एन 7335 कार को रोका गया। जिसकी तलाशी लेने पर वाहन से आरोपी के कब्जे से चार बोरे में कुल 53.260 किलो गांजा बरामद किया गया। मौके पर पुलिस ने गांजा सीज कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया।

अभियुक्तों ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका की दाखिल-

अभियुक्तों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायायल ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की।