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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलैक्ट्रोनिक निगरानी रखने और सड़क सुरक्षा के नियमों को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इन नियमों में स्पीड कैमरा, क्लोज सर्किट टेलिविजन कैमरा, स्पीड गन, व्यक्ति की पहचान करने वाला कैमरा, डैश बोर्ड कैमरा और आटोमैटिक नम्बर प्लेट की पहचान करने संबंधी इलैट्रोनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने संबंधी व्यापक प्रावधान है।
इलैक्ट्रोनिक उपकरण इस तरह से लगाए जाएंगे जिनसे यातायात में किसी तरह की बाधा न पड़े
राज्यों की सरकारें राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य के राजमार्गों पर अधिक खतरे वाले स्थानों और 132 शहरों सहित दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों के मुख्य स्थानों पर इन इलैक्ट्रोनिक उपकरणों को लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी।
इलैक्ट्रोनिक उपकरण इस तरह से लगाए जाएंगे जिनसे यातायात में किसी तरह की बाधा न पड़े। नियमों में यह भी प्रावधान है कि इलैक्ट्रोनिक उपकरण से लिए गए चित्र से स्थान, तारीख और समय का पता चल सकेगा और चालान जारी करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इन नियमों को तोड़ने पर काटेगा चालान
नियमों को तोड़ने पर चालान किया जायेगा। इनमें निर्धारित गति सीमा के तहत वाहन न चलाने, अनाधिकृत स्थान पर गाड़ी खड़ी करने और चालक द्वारा सुरक्षा के मानकों का पालन न करने तथा लाल बत्ती को पार करना शामिल है।
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