यूपी में बिना हाई सिक्योरिटी की नंबर प्लेट लेकर अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको 5 हजार रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है। दरअसल बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना मोटर यान अधिनियम (1988) की धारा 162 का उल्लंघन है। अगर कोई बिना ऐसी नंबर प्लेट के वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसे 5 हजार रुपये तक का चालान भरना पड़ेगा।
अभी केवल एंबुलेंस को मिली रियायत
एआरटीओ के मुताबिक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कॉमर्शियल व्हीकल्स की फिटनेस रोक दी गई है। अभी एंबुलेंस को ही रियायत मिली है।जिन कॉमर्शियल व्हीकल्स पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी होगी, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और ऐसे वाहनों पर जल्द कार्रवाई होगी।
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