उत्तराखंड: वाहनों के दस्तावेजों की बढ़ी वैधता, उत्तराखंड परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना

भारत देश में कोरोना महामारी ने 2020 में अपनी दस्तक दी, जिसके बाद 2021 में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने अपना तांडव मचाया। हालांकि अब कोरोना संक्रमण की रफ़्तार धीमी पड़ने लगी है, लेकिन फिर भी देश में खतरा बना हुआ है। वही वाहनों से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है।

30 सिंतबर तक बढ़ी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता-

कोरोना काल का दौर जारी है। वही अब फरवरी 2020 के बाद किसी भी वाहन के दस्तावेज की आयु पूरी हो चुकी है तो अब ऐसे दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक मान्य कर दी गई है।

इस संबंध में अधिसूचना हुई जारी-

इस संबंध में केंद्र सरकार की एडवाइजरी के क्रम में उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

इन दस्तावेजों की बढ़ी वैधता-

जिसमें वाहनों की फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के साथ ही संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक मान्य होगी।