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देहरादून: सातवीं कक्षा के छात्र के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अध्यापक को दोषी करार देते हुए अपर जिला एवं सेशन जज अश्वनी गौड़ की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी अध्यापक को तीन साल जेल और 15 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। आर्थिक दंड नहीं चुकाने पर दोषी अध्यापक को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह है पूरा मामला
मामला अगस्त 2018 का है। उस वक्त पीड़ित छात्र के पिता ने ऋषिकेश कोतवाली में तहरीर दी थी कि उनका बेटा एक स्कूल में सातवीं कक्षा का छात्र है। उसी स्कूल में ड्राइंग, योग और डांस अध्यापक विजय सेमवाल निवासी मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल ने 18 अगस्त 2018 को उनके बेटे को अपनी कक्षा में बुलाया। वहां से छात्र को अध्यापक स्कूल के स्टोर रूम में ले गया। जहां उसने छात्र को अपनी गोद में बैठा लिया और अश्लील फोटो दिखाते हुए अश्लील हरकतें करने लगा। तभी स्कूल की एक अध्यापिका वहां पहुंच गई। उसे देखते ही आरोपी अध्यापक ने छात्र को छोड़ दिया और फरार हो गया। छात्र ने घर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को दी।
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