विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त किशन उर्फ कृष्णा पुत्र सुंदर लाल, निवासी ग्राम मटेना डीनापानी अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज की।
हत्या मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 14 सितंबर 2021 को नगर से लगे कसारदेवी के पास मटेना गांव में पति कृष्णा उर्फ किशन कि अपनी पत्नी शोभा देवी (25) से किसी बात को लेकर बहस हो गई और गुस्से में आकर उसने पत्नी की बुरी तरह पिट दिया। इस दौरान पत्नी शोभा गंभीर रूप से चोटिल हो गई और उसकी कुछ देर बाद मौत गई। पुलिस के अनुसार पति ने मामले को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। जिसमें वह कामयाब नहीं हो सका। घटना कि शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार जेल भेजा।
जमानत याचिका की खारिज-
अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायायल में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायायल ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की।